प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना–
ब्रांडेड (जेनेरिक) दवाएं गैर-ब्रांडेड जेनेरिक की तुलना में काफी अधिक कीमत पर बेची जाती हैं, हालांकि चिकित्सीय मूल्य में समान हैं। देश भर में व्यापक गरीबी को देखते हुए यथोचित उपलब्ध कराना हैं और बाजार में सस्ती मूल्य पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं जो सभी को लाभ देंगी।
इस उद्देश्य के साथ, 23 अप्रैल, 2008 को आयोजित अपनी बैठक में फार्मा एडवाइजरी फोरम ने जन औषधि अभियान शुरू करने का फैसला किया | इस फैसले के बाद जेनेरिक दवाओं की बिक्री हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र नामक समर्पित आउटलेट के माध्यम से देश के विभिन्न जिलों में दवाएं बिक्री खोले गए ।
इस प्रस्ताव के अनुसार देश के 630 जिलों में से प्रत्येक में कम से कम एक पीएमबीजेके खोला जाएगा | इसे उप-विभागीय स्तरों के साथ-साथ प्रमुख कस्बों और ग्राम केंद्रों तक विस्तारित किया जाना है।
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BPPI- ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया–
BPPI, जन औषधि के लिए कार्यान्वयन एजेंसी दिसंबर 2008 फार्मास्यूटिकल्स विभाग, भारत सरकार के तहत, में स्थापित की गई थी | सभी CPSUका समर्थन प्राप्त होने के साथ साथ एक स्वतंत्र सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया है |
इसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत अप्रैल 2010 में एक अलग स्वतंत्र कानूनी इकाई के रूप में मान्यता प्राप्त हैं | BPPI समय-समय पर संशोधित GRF, 2005 के प्रावधानों का पालन करता है।
BPPI की भूमिकाएं –
सभी के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराएं· प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (PMBJK) के माध्यम से जेनेरिक दवाओं का विपणन किया जायेगा· केंद्रीय फार्मा सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्रों से दवाओं की खरीद- बिक्री किया जायेगा·
PMBJK के उचित संचालन की निगरानी करना भी इसका मुख्य काम होगा |प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि खोलने के लिए पात्रता और मानदंड -एनजीओ, धर्मार्थ संस्थान/अस्पताल, प्रतिष्ठित पेशेवर निकाय/संगठन, निजी अस्पताल, ट्रस्ट, सोसायटी, स्वयं सहायता समूह आदि नए केन्द्र खोलने के पात्र हैं |
मार्जिन और प्रोत्साहन –
1. ऑपरेटिंग एजेंसी प्रत्येक दवा का MRP पर 20% मार्जिन प्रदान किया जाएगा (करों को छोड़कर)2. BPPI, 2.50 लाख रुपये तक एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। नीचे दिए गए विवरण के अनुसार जहां राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में सरकारी अस्पताल परिसर में स्थान प्रदान किया जाता है तो उन्हें1. फर्नीचर और अन्य वस्तुओं के लिए 1 लाख रु. प्रतिपूर्ति दिया जायेगा ।
2. शुरुआत में मुफ्त दवाओं के माध्यम से 1 लाख रु. दिया जायेगा ।3. कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रिंटर आदि के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 0.50 लाख रुपये दिया जायेगा | अन्य सभी मामलों में जहां राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता है-
सरकारी अस्पताल परिसर: JAS जो इंटरनेट के माध्यम से BPPI मुख्यालय से जुड़े हैं (BPPI प्रदान किया गया सॉफ्टवेयर) 2.5 लाख तक प्रोत्साहन मिलेगा। मासिक बिक्री का 15% तक 10,000 रुपये प्रति माह की सीमा के अधीन2.5 लाख की सीमा तक प्रोत्साहन दिया जाएगा ।
NE राज्यों, और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, आदिवासी क्षेत्रों में, दर प्रोत्साहन राशि 15% तक 15,000 रुपये की मासिक बिक्री सीमा के अधीन होगी और 2.5 लाख की कुल सीमा तक होगी |
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / विकलांग जैसे कमजोर वर्गों से संबंधित आवेदकों को मासिक बिक्री का 15% तक 10,000 रुपये प्रति माह की सीमा के अधीन 2.5 लाख की सीमा तक प्रोत्साहन दिया जाएगा ।
PMBJK खोलने के लिए आवश्यक शपथ पत्र –
(i) स्वयं का स्थान या किराए का स्थान (न्यूनतम 120 वर्ग फीट) विधिवत समर्थितस्वामित्व, उचित पट्टा समझौता या स्थान आवंटन पत्र।
(ii) नाम के साथ फार्मासिस्ट हासिल करने का प्रमाण, राज्य के साथ पंजीकरणपरिषद आदि (इसे अंतिम अनुमोदन के समय प्रस्तुत किया जा सकता है|
(iii) वैध दस्तावेज द्वारा समर्थित स्टोर चलाने की वित्तीय क्षमता याअच्छी वित्तीय स्थिति होने और चलाने के लिए निवेश करने के लिए तैयार होने का शपथ पत्र प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र सुचारू रूप से चल रहा है।
महत्वपूर्ण परिचालन नियम और शर्तें –
PMBJK के संचालन के लिए महत्वपूर्ण परिचालन नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं:
1.आवेदक “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र”का संचालन शुरू करने से पहले समझौते में प्रवेश करेगा । औषधि स्टोर का संचालन अनुबंध के नियम एवं शर्तों के अनुसार किया जायेगा।
2. “प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र” में ड्रग लाइसेंस प्राप्त करने की जिम्मेदारी आवेदक की होगी| दवा दुकान चलाने की अनुमति के लिए सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा और आवेदक द्वारा औषधियों का भण्डारण सुनिश्चित किया जायेगा।
3. आवेदक परिसर का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करेगा जिसके लिए यह किया गया है | आवंटित और किसी अन्य उद्देश्य के लिए और परिसर के साथ भाग नहीं लेंगे, उप-किराए पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी को भी परिसर को नहीं दिया जायेगा ।
4. सभी बिलिंग BPPI द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके की जानी चाहिए। BPPI द्वारा प्रदान किए गए सॉफ़्टवेयर का उपयोग किए बिना PMBJK में कोई दवा नहीं बेचा जा सकता है।
5. PMBJK संचालकों को संबद्ध चिकित्सा उत्पादों को सामान्य रूप से केमिस्ट की दुकानों में बेचने की अनुमति होगी
6. BPPI के वितरक समाप्ति/ब्रेकेज को या पीएमबीजेके द्वारा कुल खरीद मूल्य का 2% तक अधिकतम सीमा तक वापस ले लेंगे |
7. माल की आपूर्ति के लिए 30 दिनों की क्रेडिट अवधि JAS द्वारा दवाओं की प्राप्ति की तारीख से दी जाएगी लेकिन पोस्टडेटेड चेक जेएएस द्वारा अग्रिम रूप से देना होगाविस्तृत नियम और शर्तें संलग्न मसौदा समझौते में दी गई हैं और हो सकती हैंआवेदक द्वारा संदर्भित किया जाए।
BPPI की भूमिका –
1. योजना के उचित कार्यान्वयन के लिए, BPPI सभी को प्रस्तुत करेगा PMBJK को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र कार्यक्रम चलाने के लिए ऑपरेटिंग एजेंसी को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा |
2. BPPI सस्ती दवाएं जो गुणवत्तापूर्ण होगी, जेनेरिक की आपूर्ति की सुविधा भी प्रदान करेगाइसकी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से दवाएं, सर्जिकल आइटम, उपभोज्य आदिप्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र उपयुक्त के साथ 30 दिनों तक मार्जिन और क्रेडिट सुविधाएं प्रदान करेगी ।
आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची –
किसी निजी व्यक्ति के लिए –
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
संस्थाएं/ एनजीओ/ धर्मार्थ संस्थान / अस्पताल वगैरह के लिए –
1. आधार कार्ड
2. पैन कार्ड
3. निगमन के लिए प्रमाणपत्र
4. पंजीकरण प्रमाणपत्र
सरकार / सरकार नामित एजेंसी के लिए –
1. विभाग का विवरण जिसके पास है साथ ही जगह आवंटित की सहायक दस्तावेज/मंजूरी आदेश
2. पैन कार्ड
3. आधार कार्ड
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