प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana), विवरण (Details), योग्यता (Eligibility), सुविधाऐं (Features), फ़ायदे (Benefits), पात्रता (Eligibility), अपवाद (Exclusions), आवेदन प्रक्रिया (Application Process), आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required):-

विवरण (Details) :-

यह योजना व्यक्तिगत किसानों के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एक अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार, 60 वर्ष की आयु होने के बाद सभी लघु और सीमांत किसानों को 3000/- रुपये की  मासिक पेंशन प्रदान करता है।

प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana) एक सरकारी योजना है जो भारत के किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, सरकार किसानों के लिए पेंशन की व्यवस्था करती है ताकि वे अपने बुढ़ापे में एक सुरक्षित और आरामदायक जीवन जी सकें।

इस योजना के अंतर्गत, उन किसानों को लाभ मिलता है जो आधार आधारित रूप से नामित होते हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होती है। इस योजना के तहत, किसानों को पेंशन के लिए हर महीने नियत राशि जमा करनी होती है जो उनके बुढ़ापे में उन्हें सुरक्षा प्रदान करती है।

इस योजना में सरकार भी एक निश्चित राशि जमा करती है जो बाद में किसान के खाते में जमा की जाती है। इसके अलावा, इस योजना में किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं जिससे उनके स्वस्थ जीवन के लिए भी सुविधाएं मिलती हैं।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी योजना है जो छोटे और सीमांत किसानों की वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा  प्रदान करता है।

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योग्यता (Eligibility):-

इस योजना के अनुसार

  1. छोटे और सीमांत किसानों के लिए है।
  2. प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो|

3. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि हो|

सुविधाऐं (Features):-

  1. यह योजना 3000/- रुपये महीने की सुनिश्चित पेंशन देता हैं|
  2. यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना हैं|
  3. यह भारत सरकार द्वारा समान योगदान देता हैं|

नोट (Note):-

यह योजना निम्नलिखित योजनाओं के साथ मानधन अम्ब्रेला (Maandhan Umbrella) के अंतर्गत आती है –

  1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
  2. राष्ट्रीय पेंशन योजना – व्यापारी और स्वरोजगार वाले व्यक्ति

फ़ायदे (Benefits):-

 

  1. इस योजना के अनुसार, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद प्रति माह 3000 रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन प्रदान करता है। ।
  2. यह पारिवारिक पेंशन में परिवर्तनीय है, जहां पति या पत्नी राशि का 50% प्राप्त करने का हकदार होगा।
  3. यदि आवेदक की मृत्यु 60 वर्ष की आयु से पहले हो जाती है, तो पति या पत्नी योजना को जारी रखने के हकदार होंगे और राशि का 50% प्राप्त करने के हकदार होंगे।
  4. जब आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है। हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है।
  5. यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा किए गए योगदान का हिस्सा केवल उसे उस पर देय बचत बैंक ब्याज दर के साथ वापस कर दिया जाएगा।
  6. यदि कोई पात्र लाभार्थी उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तारीख से दस वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद, लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलता है, तो उसका योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर (savings bank rate) पर ब्याज, जो भी अधिक हो।
  7. यदि किसी पात्र लाभार्थी ने नियमित अंशदान दिया है और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है, तो उसका जीवनसाथी बाद में नियमित अंशदान का भुगतान करके योजना को जारी रखने का हकदार होगा या ऐसे लाभार्थी द्वारा भुगतान किए गए अंशदान के हिस्से को संचित ब्याज के साथ प्राप्त करके बाहर निकलने का हकदार होगा, जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उस पर बचत बैंक की ब्याज दर, जो भी अधिक हो, द्वारा अर्जित किया गया हो|
  8. लाभार्थी और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा|

नोट (Note):-

इस योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के आवेदकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक 55 रुपये से 200 रुपये प्रति माह के बीच मासिक योगदान करना होगा|

पात्रता (Eligibility) :-

योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria):-

  1. यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए हैं|
  2. इस योजना में प्रवेश करने के लिए 18 से 40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए|
  3. कृषि योग्य भूमि 2 हेक्टेयर तक संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भू-अभिलेखों के अनुसार होनी चाहिए|

अपवाद (Exclusions):-

बड़े किसान: जो किसान संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के भूमि रिकॉर्ड के अनुसार 2 हेक्टेयर से अधिक की कृषि योग्य भूमि का मालिक है|

जिन आवेदकों ने निम्नलिखित योजना के लिए आवेदन किया है, वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

  1. एनपीएस (राष्ट्रीय पेंशन योजना)
  2. ईएसआईसी (कर्मचारी राज्य बीमा निगम)
  3. ईपीएफओ (कर्मचारी भविष्य निधि

आवेदन प्रक्रिया (Application Process):-

ऑफलाइन (सी.एस.सी. के माध्यम से) (Offline – Via CSCs):-

नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक खाते के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट की कॉपी )
  3. नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) को दी जाएगी।
  4. वीएलई प्रमाणीकरण के लिए आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और आधार कार्ड पर छपी जन्मतिथि की कुंजी-इन करेगा।
  5. वीएलई बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, पति या पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा और नामांकित व्यक्ति विवरण कैप्चर किए जाएंगे।
  6. सिस्टम लाभार्थी की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की स्वत: गणना करेगा।
  7. लाभार्थी वीएलई को पहली सदस्यता राशि का नकद भुगतान करेगा।
  8.  नामांकन सह ऑटो डेबिट मैंडेट फॉर्म मुद्रित किया जाएगा और आगे लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। वीएलई इसे स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
  9. एक अद्वितीय किसान पेंशन खाता संख्या (केपीएएन) तैयार की जाएगी और किसान कार्ड मुद्रित किया जाएगा।

ऑनलाइन (Online):-

नामांकन प्रक्रिया के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं:

  1. आधार कार्ड
  2. IFSC कोड के साथ बचत बैंक खाता संख्या (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक खाते के सबूत के रूप में बैंक स्टेटमेंट की प्रतिलिपि)
  3. आवेदक प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड पर मुद्रित आधार संख्या, लाभार्थी का नाम और जन्म तिथि की कुंजी-इन करेगा।
  4. आवेदक बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, जीवनसाथी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरण भरकर ऑनलाइन पंजीकरण पूरा करेगा।
  5. केपीएएन आईडी जेनरेट और मैंडेट फॉर्म डाउनलोड
  6. हस्ताक्षर के बाद मैंडेट फॉर्म अपलोड करें और सबमिट करें
  7. सबमिट करने के बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन कार्ड डाउनलोड करें

आवश्यक दस्तावेज़:-

सांकेतिक दस्तावेज (Indicative Document):-

  1. आधार कार्ड
  2. बचत बैंक खाता / पी.एम.-किसान खाता

अधिकतर पूछे जाने वाले सवाल (Frequently Asked Questions)

प्रश्न – मैंने योजना के लिए आवेदन किया है, क्या मेरे जीवनसाथी को भी पेंशन मिल सकती है?

उत्तर – ई.एस. योजना, पारिवारिक पेंशन में बदली जा सकती है जिसमें पति अथवा पत्नी को 50% राशि मिलेगी।

प्रश्न – मासिक अंशदान की नियत तारीख कौन सी होगी?

उत्तर – मासिक योगदान नामांकन की तारीख के समान प्रत्येक माह उसी तारीख को देय होगा।

प्रश्न – मुझे अपनी पेंशन कब से मिलेगी?

उत्तर – आवेदक की आयु 60 वर्ष हो जाने पर वह पेंशन राशि का दावा कर सकता/सकती है।

प्रश्न – योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मुझे कितना मासिक योगदान करना होगा?

उत्तर – अंशदान, लाभार्थी की आयु पर निर्भर होगा।

प्रश्न – मेरे पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषियोग्य भूमि है, क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हो सकता हूं?

उत्तर – नहीं, कोई भी कृषक जिसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक कृषियोग्य भूमि का स्वामित्व है, वह इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए पात्र नहीं है।

प्रश्न – मेरे नाम से कोई कृषि योग्य भूमि पंजीकृत नहीं है परन्तु अगर मैं किराये पर कृषि कार्य करता हूं तो क्या मैं इस योजना के लिए पात्र हूं?

उत्तर – नहीं, इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि जोत, पात्रता मापदंड है।

प्रश्न – यह अटल पेंशन योजना से किस प्रकार भिन्न है?

उत्तर – यह योजना केवल लघु एवं सीमांत किसानों के लिए है।

प्रश्न – मैं एन.पी.एस. (राष्ट्रीय पेंशन योजना) /एस.आई.सी. (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) /.पी.एफ.. (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) का सदस्य/लाभार्थी हूं, क्या मुझे इस योजना का भी लाभ मिल सकता है?

उत्तर – नहीं, आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं

Source- myscheme.gov.in

 

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