पृष्ठभूमि :-
हमारे देश में सबसे ज्यादा मजदुर असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, इसके साथ साथ हमारे देश में किसानों की संख्या अधिकतर है | ये लोग गरीब और जरूरतमंद होते है | असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदुर जब तक शक्ति होती हैं तब तक काम करते है और उसके बाद एक उम्र के बाद ये लोग बेरोज़गार हो जाते है | जिनका जीवनयापन करना भी मुश्किल हो जाता है, इसी को ध्यान में रखते हुए मौजूदा सरकार ने अटल पेंशन योजना की शुरुआत की हैं |
भारत सरकार ने सभी भारतीयो विशेष रूप से गरीबो,कम सुबिधा प्राप्त लोगो और असंगठित क्षेत्रों के कामगारो के सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली तैयार करने के बारे में 2015-16 की बजट घोषणा के अनुसरण में 1 जून, 2015 से अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामक एक पेंशन योजना शुरू की है।
अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन प्राणाली (एनपीएस) के अधीन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
अटल पेंशन योजना में शामिल होने की पात्रता :-
अटल पेंशन योजना बचत बैंक खाता रखने वाले सभी भारतीयों के लिए है | अटल पेंशन योजना में शामिल होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है |
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अटल पेंशन योजना की विशेषताएं :-
अटल पेंशन योजना स्वैच्छिक आवधिक अंशदान आधारित पेंशन प्राणाली है, जिसके अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे |
केंद्र सरकार द्वारा गारंटीयुक्त पेंशन राशि :-
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी 60 वर्ष की आयु के पश्चात्, मृत्यु होने तक प्रतिमाह 1000 रुपये या प्रतिमाह 2000 रुपये या प्रतिमाह 3000 रुपये या 4000 रुपये या 5000 रुपये सरकार द्वारा गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन प्राप्त होंगे |
केंद्र सरकार द्वारा पति / पत्नी को गारंटीयुक्त न्यूनतम पेंशन राशि :-
लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात अभिदान के पति / पत्नी उनकी मृत्यु होने के समय अभिदान द्वारा प्राप्त की जा रही पेंशन के सामान पेंशन राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे |
लाभार्थी द्वारा भुगतान का अंशदान :-
अटल पेंशन योजना में अंशदान, मासिक, त्रैमासिक, या छमाही अंतराल पर अभिदाता के बचत बैंक खातें से निर्धारित अंशदान राशि के “ऑटो डेबिट” सुबिधा के माध्यम से किया जायेगा | लाभार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है की वें अटल पेंशन योजना में शामिल होने से लेकर 60 वर्ष तक निर्धारित अंशदान राशि का भुगतान करें |
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सह -अंशदान हेतु पात्रता :-
यह योजना ऐसे लाभार्थीयों के लिए है जो आयकरदाता न हो और इसके साथ साथ किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ न लेता हो | 31 दिसंबर 2015 से पहले अटल पेंशन योजना में शामिल होने वाले लाभार्थियों के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष की सीमा तक कुल निर्धारित अंशदान का 50 % केंद्र सरकार द्वारा सह अंशदान के रूप में भुगतान किया जायेगा |
यह अंशदान 5 वर्ष की अवधि अर्थात 2015 – 2020 तक ही प्राप्त होगा | इसके अलावे राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त स्वैच्छिक सह अंशदान की भुगतान की जाती है |
कहाँ खाता खुलवाएं :-
कोई भी लाभार्थी राष्ट्रीयकृत बैंक, निजी बैंक, ग्रामीण बैंक सहकारी बैंक आदि में अपना खाता खुलवा सकते है |
लाभार्थी का नॉमिनी :-
अगर लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाये उस स्थिति में लाभार्थी के नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाता हैं और लाभार्थी की मृत्यु 60 वर्ष के बाद हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को पेंशन दिया जाता है |
अन्य विशेषताएं :-
अटल पेंशन योजना में शामिल करने हेतु सरकार समय समय पर अपना अंशदान बढ़ाती है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग ले सके | सरकार के द्वारा इस संग्रहित राशि को समय समय पर निवेश किया जायेगा |
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